प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड-19 की गाइडलाइन का कागजों में ही पालन करने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है. इसको लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिलाधिकारी व एसएसपी से 18 अगस्त को स्पष्टीकरण मांगा है.
हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश को संशोधित करते हुए दो पहिया वाहन पर दो लोगों के बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया है और कहा है कि हेलमेट व मास्क पहनना अनिवार्य होगा. अभी तक कोर्ट ने केवल पति-पत्नी को ही साथ में दो पहिया वाहन पर दो सवारी की अनुमति दी थी. कोर्ट ने कहा कि ई-रिक्शा व ऑटो रिक्शा मे 4 लोगों से अधिक लोग न बैठें. कोर्ट ने अपूर्व देव के मास्क को आवश्यक वस्तुओं की तरह उपलब्ध कराने की मांग में भेजे गए पत्र को जनहित याचिका के रूप में कायम करने का आदेश देते हुए भारत सरकार व राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.
एएसजीआई शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि कोविड-19 जांच मशीन आई है, लेकिन कमरा तय न हो पाने के कारण उसे लगाया नहीं जा सका है. इस पर कोर्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि केन्द्र सरकार को मशीन लगाने के लिए कमरा नहीं मिल पा रहा है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटाइन सेंटरों की दुर्दशा व अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर दिया है.