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प्रयागराज: कोविड-19 गाइडलाइन का पालन न होने पर हाईकोर्ट सख्त

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कोविड-19 की गाइडलाइन का सिर्फ कागजों में ही पालन करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. इसको लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने जिलाधिकारी और एसएसपी से 18 अगस्त को स्पष्टीकरण मांगा है.

allahabad high court
इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Published : Aug 18, 2020, 4:53 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड-19 की गाइडलाइन का कागजों में ही पालन करने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है. इसको लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिलाधिकारी व एसएसपी से 18 अगस्त को स्पष्टीकरण मांगा है.

हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश को संशोधित करते हुए दो पहिया वाहन पर दो लोगों के बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया है और कहा है कि हेलमेट व मास्क पहनना अनिवार्य होगा. अभी तक कोर्ट ने केवल पति-पत्नी को ही साथ में दो पहिया वाहन पर दो सवारी की अनुमति दी थी. कोर्ट ने कहा कि ई-रिक्शा व ऑटो रिक्शा मे 4 लोगों से अधिक लोग न बैठें. कोर्ट ने अपूर्व देव के मास्क को आवश्यक वस्तुओं की तरह उपलब्ध कराने की मांग में भेजे गए पत्र को जनहित याचिका के रूप में कायम करने का आदेश देते हुए भारत सरकार व राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

एएसजीआई शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि कोविड-19 जांच मशीन आई है, लेकिन कमरा तय न हो पाने के कारण उसे लगाया नहीं जा सका है. इस पर कोर्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि केन्द्र सरकार को मशीन लगाने के लिए कमरा नहीं मिल पा रहा है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटाइन सेंटरों की दुर्दशा व अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर दिया है.

प्रयागराज के सीएमओ ने हलफनामा दाखिल किया
प्रयागराज के सीएमओ ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया. कोर्ट ने सीएमओ से कोरोना जांच व रिपोर्ट देने का ब्योरा मांगा था. रिपोर्ट आने मे देरी को लेकर कोर्ट ने यह आदेश दिया था.

गाइडलाइन का पालन कराने की जरुरत
याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन लागू हुए 5 माह बीत चुके हैं और सरकार अभी भी गाइडलाइन तैयार करने में जुटी है. जबकि मौके पर गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है.

अधिवक्ता राम कौशिक व प्रियंका मिड्डा ने कोर्ट आदेश की अवहेलना करने की शिकायत की. कोर्ट ने अवमानना याचिका कायम करने का आदेश दिया और कहा कि इन्होंने जो फोटोग्राफ पेश किए, उसे देखने से लगता है कि सारे प्लान, प्रयास कागजों पर किए जा रहे हैं.

सरकार कर रही प्रयास
75 वर्षीय अधिवक्ता एस. के. गर्ग ने अधिकारियों को सड़क पर निकलकर गाइडलाइन के पालन का जायजा लेने के निर्देश दिए जाने की मांग की. अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि अधिकारी बाहर जा रहे हैं. उनके लोग गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं. सरकार महामारी की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

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