प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयकर विभाग की कर निर्धारण में मनमानी व नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई के लिए 23 अप्रैल 2022 के सर्कुलर का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने हरिश्चंद्र भाटी की याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि करदाता देश की अर्थव्यवस्था के अहम स्तंभ है. इन्हें बेवजह परेशान करने से देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही रोजगार भी प्रभावित होता है.
केंद्र सरकार के राजस्व सचिव तरुण बजाज ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि स्थानीय समिति की ओर से दोषी ठहराए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश कर दिए गए हैं. यह आदेश सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 23 अप्रैल 2022 को जारी किया है. कोर्ट ने याची को आदेश के खिलाफ वैधानिक अपील या पुनरीक्षण अर्जी दाखिल करने की छूट दी है. केंद्र सरकार की ओर से एएसजीआई शशि प्रकाश सिंह, अरविंद गोस्वामी और आयकर विभाग की ओर से गौरव महाजन ने पक्ष रखा.
कोर्ट ने 23 अप्रैल को जारी सर्कुलर को राष्ट्रीय, प्रांतीय व जिले की टैक्स बार एसोसिएशन को देने का निर्देश दिया है. इस सर्कुलर में मनमानी व गलती करने के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया दी गई है. कर निर्धारण के खिलाफ कर दाता को स्थानीय समिति में शिकायत करने का अधिकार है. यदि समिति पाती है कि कर निर्धारण अधिकारियों ने नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया है, विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है और घोर लापरवाही बरती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.