प्रयागराज:इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने याची के वकील से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर नाराजगी जताई है. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता चमन आरा की याचिका पर दिया है.
मिली जानकारी के अनुसार घर से भागे जोड़े की तलाश में प्रयागराज आई बरेली पुलिस (Bareilly Police) ने पीड़िता व अभियुक्त के वकील के घर पर डेरा डाला. वकील से ही अभियुक्त के बारे में कड़ाई से पूछताछ में जुटी पुलिस से परेशान वकील ने कोर्ट की शरण ली. कोर्ट ने प्रयागराज व बरेली के एसएसपी से इस बाबत जानकारी मांगी तो बताया कि पूछताछ कि कोई दुर्व्यवहार नहीं किया. प्रयागराज की पुलिस ने तो केवल बरेली पुलिस टीम की मदद की।. पुलिस टीम अपहरण व धर्मांतरण अध्यादेश के तहत दर्ज एफआईआर की विवेचना करने आई है. इस पर कोर्ट ने पुलिस विवेचना में याची अधिवक्ता को किसी प्रकार से परेशान न करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही सरकारी वकील से जानकारी मांगी है कि क्या याची का मोबाइल फोन नंबर सर्विलांस पर लगाया गया है. यदि ऐसा है तो किसके आदेश पर और किस आधार पर फोन सर्विलांस पर लगाया गया है. इस मामले की सुनवाई 3 सितंबर को भी जारी रहेगी.