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प्रयागराज: नोएडा में तैनात इंस्पेक्टर के निलंबन पर रोक - प्रयागराज समाचार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्ध नगर में तैनात इंस्पेक्टर मनोज कुमार पंत के निलंबन पर रोक लगा दी है. इस्पेक्टर पंत के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आईपीसी की धारा 384 और आर्म्स एक्ट के तहत थाने में मुकदमा दर्ज है. एसएसपी गौतमबुद्ध नगर के आदेश पर 30 जनवरी 2019 को इस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर के निलंबन पर रोक लगाई.

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Published : Aug 3, 2019, 9:21 AM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेक्टर 20 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में तैनात इंस्पेक्टर मनोज कुमार पंत के निलंबन पर रोक लगा दी है. इंस्पेक्टर पंत के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आईपीसी की धारा 384 और आर्म्स एक्ट के तहत थाने में मुकदमा दर्ज है. एसएसपी गौतमबुद्ध नगर के आदेश पर 30 जनवरी 2019 को इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर के निलंबन पर रोक लगाई.


क्या है पूरा मामला-

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर में तैनात इंस्पेक्टर मनोज कुमार पंत के निलंबन पर रोक लगा दी है.
  • इस्पेक्टर पंत के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आईपीसी की धारा 384 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है.
  • एसएसपी गौतमबुद्ध नगर के आदेश पर 30 जनवरी 2019 को इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया था.
  • याचिका पर कोर्ट ने पूर्व में सरकारी वकील से इस मामले में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था.
  • कोई जानकारी उपलब्ध न होने पर जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने अगली सुनवाई तक निलंबन पर रोक लगा दिया.

इंस्पेक्टर पंत के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आईपीसी की धारा 384 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है. कोई जानकारी उपलब्ध न होने पर जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने अगली सुनवाई तक निलंबन पर रोक लगा दिया.
विजय गौतम, याची के वकील

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