प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की बहन फहमीदा की धोखाधड़ी और षड्यंत्र के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और याचिका को सह अभियुक्त शमीम अहमद की याचिका के साथ पेश करने का निर्देश दिया है.
फहमीदा की याचिका पर दिया फैसला :यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला एवं न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने फहमीदा की याचिका पर दिया है. याची और कई अन्य के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में धोखाधड़ी तथा षड्यंत्र के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है. याचिका में एफआईआर की वैधानिकता को चुनौती दी गई है. याची का कहना था कि सह अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है, इसलिए याची की भी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए.
मुख्तार अंसारी के बेटे के खिलाफ भी चल रहा है मामला :उल्लेखनीय है कि धोखाधड़ी के मामले में मुख्तार अंसारी और उनका बेटा भी फंस चुके हैं. इनके खिलाफ भी जमीन धोखाधड़ी के कई मामले चल रहे हैं. गत दिनों मुख्तार को गैंगस्टर के मामले में राहत भी मिली थी. कोर्ट ने दस साल की सजा के मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर कर ली थी. बता दें कि इसी तरह आजमगढ़ में ठेकेदार और उसके साथियों पर फायरिंग मामले में मुख्तार अंसारी की तीन अक्टूबर को एमपीएमएलए कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी. इस मामले में एक गवाह की गवाही पूरी होने के बाद कोर्ट ने अगली तारीख 16 अक्टूबर तय की है.
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