प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से कटौती पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार व प्राधिकरण से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने प्रकाश चन्द्र पाण्डेय व चार अन्य की याचिका पर दिया है.
याचिका पर अधिवक्ता हौसिला प्रसाद मिश्र ने बहस की
अधिवक्ता हौसिला प्रसाद मिश्र का कहना है कि याची गण एडीए के कर्मचारी थे. 2019-20 में सेवानिवृत्त होने के बाद पूरी पेंशन पा रहे थे. अचानक मई 22 में पेंशन कम पेंशन 3000 से 6000 रुपये कम कर दी गई. कटौती करने से पहले कारण बताओ नोटिस नहीं दी गई है.