प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक परिवाद में विशेष न्यायाधीश फिरोजाबाद की कोर्ट में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता अजय अग्रवाल, अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार, एसडीओ निजामुद्दीन और अवर अभियंता अवनीश व लोकेंद्र कुमार पाठक की तलबी पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी (Justice Neeraj Tiwari) एवं न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी ने अलग अलग याचिका पर बिजली विभाग के अफसरों के अधिवक्ता बालेश्वर चतुर्वेदी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है.
याचिका के अनुसार बिजली बकाया के कारण कनेक्शन काटने पर बिजली विभाग के इन अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए अधीनस्थ अदालत में परिवाद दाखिल हुआ. जिस पर अधीनस्थ अदालत ने अधीक्षण अभियंता व अन्य अधिकारियों को तलब किया. तलबी आदेश का संज्ञान न होने के कारण अधिकारी विशेष न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में उपस्थित नहीं हो पाए. जिस पर गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया. इस पर यह याचिका की गई.
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