प्रयागराज :ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वेक्षण नहीं होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि वाराणसी कोर्ट ने ASI सर्वे की बात कही थी. सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है. इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि दीवानी मुकद्दमे की पोषणीयता को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दाखिल याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है. जिसकी जानकारी अधीनस्थ अदालत को है, तो न्यायिक अनुशासन का पालन करते हुए मंदिरों का सर्वे कराने की अर्जी तय नहीं करनी चाहिए.
कोर्ट ने याचिका पर भारत सरकार व अन्य विपक्षियों से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका की सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर दिया है. बता दें, कि 15 अक्टूबर 1991 को स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ मंदिर की तरफ से वाराणसी सिविल जज जूनियर डिवीजन के समक्ष मुकद्दमा दाखिल किया था. जिसमें प्लाट संख्या 9130 मौजा शहर खास के दो हिस्सों का हवाला दिया गया है.
एक पुराना ज्ञानवापी मंदिर, तहखाना, चार मंडप, ज्ञान कूप, मूर्तियां व पेड पर हिन्दुओं के आधिपत्य एवं उत्तरी गेट पर नौबतखाना व मस्जिद के दावे पर सवाल उठाए गए हैं. यह भी दावा किया गया है, कि इस्लामिक कानून में विवादित स्थल पर मस्जिद नहीं हो सकती. औरंगजेब उसका स्वामी नहीं है, सतयुग से आजतक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा है. जिसे हटाया नहीं जा सकता. बोर्ड ने आपत्ति जताई थी, कि उपासना स्थल विशेष उपबंध कानून 1991 के अंतर्गत विवादित उपासना स्थल को लेकर सिविल वाद दायर नहीं किया जा सकता. वर्ष 1947 की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा.
सिविल जज ने यह मुकद्दमा खारिज कर दिया था. जिसके खिलाफ पुनरीक्षण अर्जी मंजूर कर ली गई. मुकद्दमे की सुनवाई शुरू होने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. कोई स्थगन आदेश न होने से अधीनस्थ अदालत में सर्वे कराने की अर्जी की सुनवाई करते हुए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को पूरे क्षेत्र का सर्वे करने का आदेश दिया था. इसमें एक बीघा 9 विस्वा 6 धुर जमीन को चिन्हिंत करने, नक्शा बनाने, मूर्तियों की स्थिति दर्शाने का आदेश दिया गया है. साथ ही तहखाने का निरीक्षण करने को कहा गया है, जिसे इन याचिकाओं में चुनौती दी गई है. याचिकाओं की सुनवाई 8अक्टूबर को होगी.
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिया था सर्वे का फैसला
ज्ञानवापी मामले में मस्जिद इंतजामिया कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. वाराणसी के सिविल जल सीनीयर डिवीजन की कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले में विवादित परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था.