प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉ. कफील अहमद खान के 31 जुलाई 19 को पारित निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार से 4 हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है. याचिका की सुनवाई 11 नवंबर को होगी. कोर्ट ने याची के खिलाफ विभागीय जांच कार्रवाई एक माह में पूरी करने का निर्देश देते हुए रिपोर्ट मांगी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने डॉ. कफील अहमद खान की याचिका पर दिया है.
मालूम हो कि याची 2018 में महानिदेशक कार्यालय लखनऊ से संबद्ध था. उसी समय बहराइच में इंसेफेलाइटिस बीमारी के कारण एक हफ्ते में 70 बच्चों की मौत हो गई. याची इलाज करने के लिए वहां गया. याची को बिना अनुमति लिए जबरन बच्चों का इलाज करने और सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में निलंबित कर दिया गया.