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बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर्स की BLO ड्यूटी लगाने पर हाईकोर्ट की रोक - प्रयागराज न्यूज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों से मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए बीएलओ का कार्य लेने पर रोक लगा दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा है.

allahabad high court
इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Published : Dec 10, 2020, 10:29 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों से मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए बीएलओ का कार्य लेने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने राकेश विश्वकर्मा व तीन अन्य की याचिका पर दिया है. हाईकोर्ट ने सुनीता शर्मा केस एवं श्रीकृष्ण केस में दिए गए निर्देशों के आधार पर यह आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला

याची का कहना है कि अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा 27 के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के अध्यापकों से जनगणना, आपदा राहत, चुनाव ड्यूटी के अलावा अन्य गैर शैक्षणिक कार्य लेने को प्रतिबंधित किया गया है. मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चुनाव ड्यूटी मे शामिल नहीं है और अभी कोई चुनाव नहीं होने जा रहा है. ऐसे में अध्यापकों को बीएलओ ड्यूटी पर भेजना कानून के खिलाफ है. जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

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