प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साइंस एंड सोसाइटी विभाग में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रोहित कुमार मिश्र की बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी है. उन्हें काम करने देने और वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया है.
याची का कहना है कि 17 अगस्त 2021 को उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. इस दौरान न तो किसी प्रक्रिया का पालन किया गया. न ही उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया. याची पर आरोप है कि वह पद की अर्हता के अनुरूप अनुभव और योग्यता नहीं रखता है.