प्रयागराज : बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापकों से मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य लिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं व विशेष अपीलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की स्पेशल पीठ करेगी. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कमलेश यादव की विशेष अपील पर दिया है.
अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बीएलओ ड्यूटी (BLO Duty) लगाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है, जबकि शिवशंकर सिंह केस में 16 अगस्त 2021 के आदेश से एकलपीठ ने बीएलओ ड्यूटी (BLO Duty) लगाने के आदेश पर रोक लगा थी. दो न्यायपीठ के फैसले में भिन्नता है. इसका निराकरण किया जाय. इस संबंध में लखनऊ पीठ व इलाहाबाद प्रधानपीठ में लंबित कई विशेष अपीलों व याचिकाओं का हवाला दिया गया.