प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गैर जमानती वारंट को लेकर दाखिल पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान की याचिका पर पूरक शपथपत्र के लिए उनके अधिवक्ता को दो दिन का समय दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दारा सिंह चौहान व अन्य की याचिका पर बुधवार को दिया.
याचिका के अनुसार एमपी/एमएलए मामलों की विशेष मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने मधुबन के पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान व अन्य के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसके खिलाफ दारा सिंह चौहान यह याचिका दायर की है. हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से इस मामले में जानकारी प्राप्त करने को कहा था. बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि जो जानकारी मुहैया कराई गई है, वह पूर्ण नहीं है.