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Allahabad High Court: 69000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा अनुपालन हलफनामा - up government

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ी याचिका पर राज्य सरकार से हलफनामा मांगा है.

Allahabad High Court
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Published : Feb 8, 2023, 7:56 PM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर राज्य सरकार से अनुपालन हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने याचियों को एक अंक देने के आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया .

यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने करुणेंद्र प्रताप सिंह चौहान और अन्य कई अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल अवमानना याचिकाओं पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी एवं राहुल कुमार मिश्र को सुनकर दिया है. मामले के तथ्यों के अनुसार कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 व 20 दिसंबर 2021 को और लखनऊ बेंच ने 9 मई 2020 को पीएनपी द्वारा जारी गलत उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर याचियों को एक नंबर देने का निर्देश दिया था.

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि 6 जनवरी 2023 को पीएनपी द्वारा याचियों से प्रत्यावेदन मांगने संबंधी मामले में याचियों को एक नंबर देने में कितना समय लगेगा. प्रमुख सचिव बेसिक एजुकेशन दीपक कुमार और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के विरुद्ध दाखिल अवमानना याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि याचियों को एक नंबर देने के न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रक्रिया शुरू हो गई है. साथ ही 25 अगस्त 2021 और 20 दिसंबर 2021 के आदेश का पालन करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा. मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी.

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