प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट (Solid Waste Management Plant) बनाने के लिए गोरखपुर की सहजनवां तहसील के ग्राम सुथनी के किसानों को जमीन नगर निगम को बेचने के लिए पुलिस के जरिए दबाव डालकर बाध्य करने पर जिलाधिकारी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने कहा कि कोई कानून नहीं है, जिससे किसी को अपनी जमीन बेचने को विवश किया जाए.
किसान भूमि बेचना नहीं चाहते तो याचियों को जमीन बेचने को कैसे बाध्य किया जा रहा है. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई 23 सितंबर को निश्चित की है. यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने राम जतन व 83 अन्य की याचिका पर दिया है.