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HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, 21 जून को होगी अलगी सुनवाई

पूर्व सांसद उमाकान्त यादव के बेटे रविकान्त यादव ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को चुनौती दी थी. जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

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Published : May 5, 2021, 6:17 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली नेता उमाकान्त यादव और उनके बेटे रविकान्त यादव की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. पूर्व सांसद उमाकांत यादव उनके बेटे रविकान्त यादव और विकास अग्रहरी के खिलाफ गिरोहबंद अधियनियम के तहत आजमगढ़ के दीदारगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 21 जून को होगी. बाहुबली नेता उमाकान्त उनके बेटे रविकान्त ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को चुनौती दी थी.

HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

ये आदेश न्यायमूर्ति डॉक्टर जे के ठाकुर और न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खंडपीठ ने गैंग लीडर रविकान्त यादव की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि उमाकान्त यादव अभी जेल में हैं. पुलिस ने गिरोहबंद अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई है. इन पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि समाज में इस गैंग के भय और आतंक से गवाह नहीं मिलते. जिसकी वजह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं.

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