प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कालेज की प्रबंध समिति ने अध्यापक की बर्खास्तगी का प्रस्ताव पारित किया है तो निलंबन आदेश काअनुमोदन देने से इनकार कर जिला विद्यालय निरीक्षक को बहाली का निर्देश देने का अधिकार नहीं है. यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने जन सेवक इंटर कालेज सलारपुर पवई, आजमगढ़ की प्रबंध समिति की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता मृत्युन्जय तिवारी ने प्रतिवाद किया.
बर्खास्तगी प्रस्ताव के रहते अध्यापक की बहाली का आदेश नहीं दे सकता DIOS : हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अध्यापक की बर्खास्तगी का प्रस्ताव अगर पारित है, तो डीआईओएस बहाली का निर्देश नहीं दे सकता है.
कोर्ट ने निरीक्षक को प्रबंध समिति के प्रस्ताव को दस्तावेजों सहित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अग्रसारित करने का निर्देश दिया है. अदालत ने बोर्ड को निरीक्षक के अनुमोदन से इनकार कर बहाली आदेश की अनदेखी कर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है. प्रबंध समिति ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य विपक्षी को अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया और अनुमोदन के लिए डीआईओएस को भेजा, जिसने निलंबन का अनुमोदन करने से इनकार कर कार्यवाहक प्रधानाध्यापक को बहाल करने का निर्देश दिया, जिसे प्रबंध समिति ने यह कहते हुए चुनौती दी कि समिति ने कार्यवाहक प्रधानाध्यापक को बर्खास्त करने का प्रस्ताव पारित किया है. ऐसे मे बहाली का आदेश देना गलत है. उसे रद्द किया जाए.