प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्र में कम्युनिटी सेन्टर खोलने में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रथम वरीयता एवं मनमानी छूट देने के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार व नोएडा अथॉरिटी से जवाब मांगा है.
1 मार्च को होगी याचिका पर अगली सुनवाई
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने राजेन्द्र कुमार चौहान की जनहित याचिका पर दिया. याची का कहना है कि कम्युनिटी सेन्टर का आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ' के सिद्धांत पर किया जाना चाहिए. नोएडा अथॉरिटी के कर्मियों को वरीयता देना समानता के विधि विरुद्ध है.
पढ़ें -थानों में महिला शौचालय बनाने का मामला, सरकार की योजना से हाईकोर्ट असंतुष्ट