उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

इलाहाबाद कोर्ट का फरमान, अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की याचिका पर मांगा जबाव

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक बिल्डर्स के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों से जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.

By

Published : Nov 7, 2019, 4:58 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक बिल्डर्स के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों से जवाब मांगा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खण्डपीठ ने धर्मेंद्र सिंह सेंगर की याचिका पर दिया है. प्राधिकरण ने 844 फ्लैट बनाने की मंजूरी दी थी, किन्तु 1060 फ्लैट बना लिए गए है. अवैध रूप से बने फ्लैट ध्वस्त करने की कार्यवाही को चुनौती दी गई है. याची का कहना है कि फ्लैट ध्वस्त करने से आवंटियों को भारी नुकसान होगा.

इसे भी पढ़ें- चिन्मयानंद प्रकरण: कल हाईकोर्ट में एसआईटी पेश करेगी चार्जशीट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के नेहरू नगर में निर्माणाधीन सेलेब्रेशन सिटी को लोन देने वाली साक्षी फिनकैप के निदेशक राकेश जैन से 147 करोड़ रुपये की वसूली पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने गाजियाबाद के डीएम, एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार सदर को नोटिस जारी कर उनसे इस मामले में जवाब मांगा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने राकेश जैन की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी को सुनकर दिया है. इस पर कोर्ट ने याची से वसूली पर रोक लगाते हुए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अफसरों को नोटिस जारी किया है.
कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिका लंबित रहने तक याची देश छोड़कर नहीं जाएगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details