प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेल में बाहर का खाना देने के मामले में तीन दिन में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. मुख्तार अंसारी को जेल में बाहर का खाना देने के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.
सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी की ओर से याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए. कहा गया कि मुख्तार को जेल में बाहर का खाना जेल मैनुअल के तहत दिया जा रहा है, इसलिए सरकार की याचिका पोषणीय ही नहीं है. सरकारी वकील ने कहा कि याचिका पोषणीय है, इसीलिए दाखिल की गई. कोर्ट ने इस सरकार से जवाब मांगा है. गाजीपुर की कोर्ट ने मुख्तार को जेल में बाहर का खाना उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है. इसी आदेश के खिलाफ सरकार ने याचिका दाखिल की है.