प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी और सात अन्य की याचिका पर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका में पिता के खिलाफ आपराधिक केस की पैरवी करने प्रयागराज एमपी, एमएलए विशेष अदालत आने पर शांति भंग के अंदेशे में गिरफ्तार करने और जमानत देकर पाबंदी की नोटिस और चालान करने की वैधता को चुनौती दी गई है.
याचिका में ए सी एम प्रयागराज के खिलाफ कार्रवाई करने और अवैध रूप से गिरफ्तारी और पाबंदी नोटिस जारी करने पर याची को मुआवजा दिलाने की मांग की गई है. ये आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने उमर अंसारी और अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की.
इनका कहना है कि गाजीपुर मोहम्मदाबाद थाने में ट्रिपल हत्या केस की सुनवाई विशेष अदालत प्रयागराज में चल रही है. याची के पिता 2005 से जेल में बंद है. चंदौली, सैयदराजा के बीजेपी विधायक सुशील सिंह और इनके चाचा एमएलसी बीजेपी ने प्रभाव डालकर निर्दोष याचीगण को गिरफ्तार कराया है. ताकि वो आपराधिक केस की पैरवी न कर सके.