प्रयागराज:गाजियाबाद के ऑक्सीजन सिलेंडरों की दिल्ली और हरियाणा को अवैध आपूर्ति और ब्लैक मार्केटिंग को लेकर लोनी विधायक ने एडीएम सिटी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस शिकायत की जांच रिपोर्ट के साथ जिलाधिकारी से दो हफ्ते में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जिले से प्राप्त जानकारी के आधार पर याची के आरोपों को निराधार करार दिया. उन्होंने कहा कि गाजियाबाद के 35 कोविड अस्पतालों में से किसी भी अस्पताल ने ऑक्सीजन आपूर्ति न होने की शिकायत नहीं की है. लोनी के एकमात्र कोविड अस्पताल ने भी ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर कोई शिकायत नहीं की है. ऐसे में याची की शिकायत मनगढंत और निराधार है. कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता द्वारा दी गयी जानकारी को हलफनामे के तहत दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस याचिका की अगली सुनवाई 7 जून को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने लोनी के विधायक नंद किशोर की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.
लोनी के विधायक नंद किशोर ने लगाए थे आरोप
लोनी के विधायक नंद किशोर ने याचिका में एडीएम सिटी पर ब्लैक मार्केटिंग करने तथा दिल्ली और हरियाणा को अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर भेजने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय या सीबीआई जांच कराने की मांग की थी. याची का कहना है कि गाजियाबाद में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोविड मरीजो की मौत हो गयी, और जिस अधिकारी पर जिले में ऑक्सीजन आपूर्ति की जिम्मेदारी है वह ब्लैक मार्केटिंग मे लिप्त हैं.