प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस उत्पीड़न और दुराचार से पीड़ित महिला को आपराधिक केस में फंसाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी से 8 जुलाई को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस याचिका पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने पीड़ित युवती व अन्य की याचिका पर दिया है.
डीजीपी दाखिल करें व्यक्तिगत हलफनामा
कोर्ट ने डीजीपी से कहा है कि व्यक्तिगत हलफनामे में महिला से बलात्कार कर आपराधिक केस में फंसाने वाले पुलिस दारोगा के खिलाफ की गई कार्रवाई रिपोर्ट एवं पीड़िता का कोर्ट में दर्ज बयान भी दाखिल करें. याचिका पुलिस द्वारा उत्पीड़न को लेकर दाखिल की गई है. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक याची के पुलिस उत्पीड़न पर रोक लगा दी है.
क्या है मामला
याची का आरोप है कि पुलिस दारोगा सुनील कुमार ने उसके साथ दुराचार किया है. इस मामले में शाहजहांपुर के महिला थाने में 14 जनवरी 2021को एफआईआर दर्ज की गई थी. इतना ही नहीं एक एफआईआर थाना दातागंज बदायूं में और एक एफआईआर जलालाबाद थाना शाहजहांपुर में दर्ज है. दारोगा ने भी पेशबंदी में एक एफआईआर दर्ज कराई है. पीड़िता ने मुख्यमंत्री सहित सभी पुलिस अधिकारियों से इसको लेकर शिकायत की थी, किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई. दारोगा उसे परेशान कर रहा है. पुलिस के खिलाफ शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर कोर्ट ने डीजीपी से जवाब मांगा है.