प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरी कंपनी की देनदारी राशि का चेक किसी अन्य कंपनी से जबरन लेने के मामले में गौतमबुद्ध नगर के डीएम से स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने डीएम से कहा कि जब एक्यूरेट मेंटर्स लिमिटेड से एक्यूरेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा का कोई संबंध नहीं है तो चेक कैसे लिया गया.
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने एक्यूरेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा की याचिका पर दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने मिलते-जुलते नाम वाली कंपनियों के खिलाफ श्रम न्यायालय के अवार्ड की अवमानना के भय से याची कंपनी से गौतमबुद्धनगर डीएम के आदेश पर तहसीलदार दादरी के नाम जबरन लिए गए बैंक चेक के कैश कराने पर रोक लगा दी है. साथ ही चेक सुरक्षित रखने को कहा है.