प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक विजय मिश्रा की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. अर्जी की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है. वहीं राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने जवाब दाखिल करने का समय मांगा है.
बता दें कि विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ उन्हीं के रिश्तेदार कौलापुर (धनापुर) के निवासी कृष्ण मोहन तिवारी ने गोपीगंज थाने में 4 अगस्त को मकान पर जबरन कब्जा करने, उनकी फर्म का पैसा हड़प लेने, मारपीट करने और धमकाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें विधायक विजय मिश्रा जेल में बंद हैं. सत्र न्यायालय भदोही से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने यह अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है.