प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के थानों में महिला शौचालय बनाने की एजेंसी नियुक्त करने की जानकारी के साथ गृह सचिव से हलफनामा मांगा है. साथ ही कहा है कि यदि 15 मार्च तक हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो गृह सचिव 16 मार्च को हाजिर हों. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने विधि छात्र-छात्राओं अंजली पांडेय और 12 अन्य की जनहित याचिका पर दिया.
हलफनामा नहीं, तो गृह सचिव 16 मार्च को हों हाजिर: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के थानों में महिला शौचालय बनाने की एजेंसी नियुक्त करने की जानकारी के साथ गृह सचिव से हलफनामा मांगा है. साथ ही कहा है कि यदि 15 मार्च तक हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो गृह सचिव 16 मार्च को हाजिर हों.
इलाहाबाद हाईकोर्ट
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हाईकोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार के अधिवक्ता की इस जानकारी पर दिया, जिसमें कहा गया कि निर्माण एजेंसी तय करने के कदम उठाए गए हैं. याचिका की सुनवाई 16 मार्च को होगी. याचिका में पुलिस थानों में महिला शौचालय न होने से हो रही परेशानी की तरफ कोर्ट का ध्यान खींचा है. इस पर हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों में महिला शौचालय बनाने का निर्देश दिया है.