प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली जिले के थाना कैराना में पुलिस द्वारा अभियुक्त को घर से उठाकर हवालात में बंद कर जुर्म कबूलवाने के लिए थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने व इलेक्ट्रिक शॉक देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर प्रदेश के डीजीपी से एक सप्ताह में हलफनामा मांगा है. याचिका की सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने रशीदा, पति हारून और बेटियों की तरफ से दाखिल आपराधिक याचिका पर दिया है.
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