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पुलिस भर्ती मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से मांगी जानकारी - police recruitment board

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31,360 पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थी के कटऑफ अंक से अधिक अंक पाने के आधार पर नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Nov 10, 2021, 8:58 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31,360 पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थी के कटऑफ अंक से अधिक अंक पाने के आधार पर नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है. याचिका की सुनवाई अब 25 नवंबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने आगरा की सुषमा चौधरी की याचिका पर दिया.

याचिका पर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बहस की. इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सौरभ यादव केस में अपने फैसले में कहा है कि कटऑफ अंक से अधिक अंक पाने वाले को नियुक्ति पाने का अधिकार है. हाईकोर्ट ने कुमारी रुचि यादव केस में कहा है कि कटऑफ अंक से अधिक अंक पाने वाले को नियुक्ति देने में उपेक्षित नहीं किया जा सकता. याची का कहना है कि महिलाओं का 20 फीसदी कोटा है और 306 महिला सीटें खाली हैं.

सामान्य महिला अभ्यर्थी का कटऑफ अंक 42.584 है. जबकि याची को 162.8995 अंक मिले हैं. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अभ्यर्थी का कटऑफ अंक 167.3889 है, जो सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थी के कटऑफ अंक से अधिक है. सीट खाली है. इसलिए याची की नियुक्ति पर विचार किया जाए.

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