प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में इंटरमीडिएट के बाद प्रशिक्षण डिग्री लेने वाले भी नियुक्ति पाने के हकदार हैं. हाईकोर्ट ने स्नातक के बाद प्रशिक्षण न होने के आधार पर याची की नियुक्ति से इनकार करने को गलत करार दिया है.
कोर्ट ने कहा है कि बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार सहायक अध्यापक की नियुक्ति पात्रता 45 फीसदी अंक के साथ 10+2 की डिग्री और प्रशिक्षण है. ऐसे में इंटरमीडिएट के बाद एनसीटीई से मान्य शिक्षा डिप्लोमा धारक को सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्त करने से इनकार करना सही नहीं है. कोर्ट ने अमेठी के बीएसए को याची की नियुक्ति करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायाधीश एसडी. सिंह ने प्रिया देवी की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता मान बहादुर सिंह ने बहस की.