प्रयागराज :इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी 2019 की गाइडलाइन तय करने वाले 17 अक्टूबर 2019 के शासनादेश के पैरा 18.11 की वैधता को चुनौती याचिका में यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है कि कल 7 फरवरी को परिणाम घोषित होने जा रहा है और याची ने कोर्ट आने में देरी कर दी है.
इस पैरा में प्रश्न पर आपत्ति के लिए शुल्क 500 रुपये रखा गया है और आपत्ति गलत पाये जाने पर जमा राशि वापस नहीं होगी.कोर्ट ने इस संबंध में कोई आदेश न देते हुए याचिका खारिज कर दी है.