प्रयागराज:गुरुवार को समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा. कानपुर के जाजमऊ में आगजनी और फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा के मामले में आरोपी इरफान की जमानत अर्जी खारिज (MLA Irfan Solanki bail plea rejected) कर दी. इरफान सोलंकी पर आरोप है कि अशरफ अली नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवा कर दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा की थी.
जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का प्लॉट को लेकर पड़ोसी महिला नजीर फातिमा से विवाद चल रहा है. दोनों प्लॉट पर अपना होने का दावा करते हैं. मामला कोर्ट में है. बीते 7 नवंबर को इरफान और उनके भाई रिजवान के खिलाफ जाजमऊ थाने में महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी. महिला का आरोप है कि उनकी गैर मौजूदगी में विधायक और उनके भाई ने प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से उनका घर फूंक दिया था. (Allahabad High Court Order)
इसी मामले में फरारी के दौरान दूसरी एफआईआर ग्वालटोली थाने की पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड से दिल्ली से मुंबई की हवाई यात्रा करने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी. जांच के बाद पुलिस ने दोनों मामलों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. सेशंस कोर्ट ने दोनों मामलों में सुनवाई के बाद इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.