प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहन और उसके प्रेमी की हत्याकांड में बड़ा फैसला दिया है. परिवार द्वारा हॉरर किलिंग में एक्टिव हमलावर गुलशन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि झूठी शान, सम्मान के नाम पर हत्या करने वालों का समाज में कोई स्थान नहीं है. किसी को भी किसी की वैयक्तिक स्वतंत्रता छीनने का हक संविधान नहीं देता. हर किसी को अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है. इसके लिए परिवार को उस सदस्य को खत्म करने का अधिकार नहीं है.
कोर्ट ने हॉरर किलिंग के आरोपी को नहीं दी जमानत