प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार ऐसे अधिवक्ताओं को राज्य विधि अधिकारी नियुक्त करे, जिन्होंने कुछ तो वकालत की हो. जान पहचान वालों, ठेकेदार व दुकानदार, जिन्होंने कभी वकालत नहीं की, उन्हें सरकारी वकील नियुक्त करना संस्था व सरकार के हित में नहीं है. यह भी कहा कि सरकार किसे नियुक्त करे, इससे न्यायालय का सरोकार नहीं है. वह कुछ लोगों को वजीफा देना चाहती है तो दे, लेकिन कोर्ट में सरकार का सही पक्ष रख सकने वाले वकील ही तैनात करे.
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सुनीत कुमार एवं न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने राजेश्वर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा कि वह कोर्ट की ओर न देखें, क्राइटेरिया तय कर परीक्षण करें, जिन्होंने बहस की हो, अनुभवी वकीलों का पैनल कोर्ट में भेजें.
महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने कोर्ट को बताया कि सरकार राज्य विधि अधिकारियों के पैनल का पुनर्विलोकन कर रही है. यह प्रक्रिया जारी है. उन्होंने इसके लिए छह सप्ताह का समय मांगा. यह भी बताया कि कोर्ट इसी मामले में जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है. अधिवक्ता पैनल के लिए सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के दिशा निर्देश हैं, जिन पर अमल किया गया है. समीक्षा की जा रही है