प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि रेलवे पुलिस बल के कांस्टेबलों को एनडीपीएस एक्ट(NDPS Act) में रिकवरी के स्वतंत्र गवाह नहीं कहा जा सकता है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी आदित्य कुमार की जमानत याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र को सुनकर दिया है. मामले के तथ्यों के अनुसार बरेली स्टेशन में याची के पास से 391 ग्राम हेरोइन बरामद की गई. याची ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत की अर्जी दी, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि गवाहों की उपस्थिति में उसके कब्जे से एक व्यावसायिक मात्रा में हेरोइन बरामद की गई थी.
सीनियर एडवोकेट दयाशंकर मिश्र ने कहा कि तलाशी और जब्ती एक रेलवे स्टेशन पर की गई थी जो सार्वजनिक स्थान है और स्वतंत्र व्यक्तियों से भरा है. इसके बावजूद वसूली का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है. उन्होंने कहा कि बरामदगी, तलाशी और जब्ती के गवाह रहे रेलवे पुलिस बल के सिपाहियों को स्वतंत्र गवाह नहीं कहा जा सकता.