प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी को पासपोर्ट जारी करने से इस आधार पर नहीं मना किया जा सकता कि केस से बरी होने के खिलाफ सरकार की अपील लंबित है. कोर्ट ने कहा कि आपराधिक केस में बरी हो जाने के बाद आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाना जाएगा, जबतक कि अपील में सजा नहीं हो जाती.
यह फैसला न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने प्रमोद कुमार राजभर की याचिका पर दिया है.
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