प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अध्यापिकाओं की तैनाती में मनमानी पर सख्त रूख अपनाया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि सहायक अध्यापक भर्ती में पिछड़ा वर्ग महिला कोटे में निर्धारित क्वालिटी प्वाइंट अंक से कम अंक होने के आधार पर याची को अलीगढ़ में तैनात करने से इंकार कर दिया. याची से कम अंक पाने वाली कई महिलाओं को अलीगढ़ में ही तैनाती दी गई है. याची को कासगंज आवंटित किया गया है.
कोर्ट ने इसे गलत करार दिया है और शिक्षा निदेशक बेसिक उप्र लखनऊ डॉ. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने या स्वयं हाजिर होकर सफाई देने का निर्देश दिया है. याचिका की सुनवाई 12 अप्रैल को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अंजू सिंह की याचिका पर दिया है. गौरतलब है कि भर्ती परीक्षा में सफल होने के बाद याची ने अलीगढ़ में तैनाती की अर्जी दी.