प्रयागराज:कानपुर के चर्चित बिकरू कांड (Bikru Scandal) में आरोपी बनाई गई नवनिवाहिता खुशी दुबे की जमानत अर्जी (Khushi Dubey Bail Application) पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. खुशी दुबे घटना के आरोपी और पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी है. जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सुनवाई की.
याची की ओर से अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र ने पक्ष रखा. उनका कहना था कि याची पूरी तरह से बेगुनाह है. मात्र अमर दुबे की पत्नी होने के कारण पुलिस ने उसे मामले में आरोपी बना दिया, जबकि घटना से तीन दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी. घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं है. इसके बावजूद पुलिस ने उसके खिलाफ गंभीर धाराएं लगाई हैं, जिनका कोई सीधा साक्ष्य भी नहीं है.