प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में रेलवे स्टेशनों, सड़कों, पार्कों व अन्य सार्वजनिक स्थानों से धार्मिक स्थलों को हटाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर रेल मंत्रालय व राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने जन उद्घोष सेवा संस्थान और पांच अन्य की जनहित याचिका पर दिया है. याचिका में कहा गया है कि कानपुर व लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों, रेल पटरियों के किनारे और बीच में मजारें बनी हैं. सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के निर्माण से दुर्घटना की प्रबल संभावना रहती है. इसलिए सार्वजनिक स्थानों से ऐसे निर्माण हटाया जाएं.