प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरुआसागर झांसी निवासी धर्मेंद्र रैकवार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. धर्मेंद्र रैकवार पर एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश देने से इनकार कर दिया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की - high court rejects bail plea of rape accused
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरुआसागर झांसी निवासी धर्मेंद्र रैकवार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. धर्मेंद्र रैकवार पर एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया. अर्जी पर अश्विनी कुमार ओझा ने प्रतिवाद किया. इससे पहले कोर्ट ने कोरोना महामारी के कारण तीन माह के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. याची पर शादी का झांसा देकर 21 वर्षीय युवती से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है.
Last Updated : Oct 3, 2020, 7:00 PM IST