प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह व जूनियर इंजीनियर राकेश कुमार जैन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल (Justice Samit Gopal) ने दिया है. कोर्ट ने इस अर्जी पर अधिवक्ता शिवसागर सिंह व मनीष गुप्ता और सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व एडवोकेट संजय यादव को सुनकर फैसला सुरक्षित कर लिया था. जिसे शुक्रवार को सुनाया गया.
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