प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. मणिलाल पाटीदार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं. यह आदेश न्यायाधीश सुनीत कुमार ने मणिलाल पाटीदार के अधिवक्ता और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम आशुतोष कुमार संड को सुनकर दिया है.
महोबा के निलंबित SP मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. मणिलाल पाटीदार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं. वहीं इस समय मणिलाल पाटीदार महोबा के क्रेशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड में फरार चल रहे हैं.
निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ पीपी पांडेय इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के डायरेक्टर नितीश कुमार ने महोबा कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी कि तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार, तत्कालीन थानाध्यक्ष खरेला राजू सिंह और चरखारी के तत्कालीन इंस्पेक्टर राकेश कुमार सरोज मिलकर उसकी गाड़ियां नहीं चलने दे रहे हैं. उसकी कंपनी ट्रकों से गिट्टी सप्लाई का काम करती है. इस काम के लिए उससे दो लाख रुपये प्रतिमाह एसपी को देने की मांग की जा रही है. ऐसा न करने पर उसके दर्जनों ट्रक सीज कर दिए गए, जबकि ट्रकों के सभी कागजात सही थे और वे ओवरलोड भी नहीं थे.
राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि मणिलाल पाटीदार पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है. इसके अलावा उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया गया है. ऐसे में वह अग्रिम जमानत के हकदार नहीं है. जिस पर कोर्ट ने मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी.