प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लड़की के अपहरण के आरोप में दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि याचीगण अदालत से जमानत प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं. अदालत उस पर विचार कर नियमानुसार निर्णय लेगी.
ये आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने फिरोजाबाद, मक्खनपुर की पूनम देवी और चार अन्य की याचिका पर दिया है. याचियों का कहना था कि उन पर जुलाई 21 में लगाया गया लड़की के अपहरण का आरोप झूठा है. क्योंकि लड़की ने खुद ही कोर्ट में 26 अक्टूबर 21 को हाजिर होकर अपने पिता पर उसे सलमान के हाथ बेचने का आरोप लगाया है और पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अर्जी दी है. मजिस्ट्रेट के सामने धारा 200 का बयान भी दर्ज कराया है.