प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के स्कूलों में अंग्रेजी अध्यापकों की भर्ती पूरी करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि याची को ग्राम शिक्षा समिति होने के नाते हाईकोर्ट आने से पहले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मुद्दा उठाना चाहिए. कोर्ट ने याची को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जाने को कहते हुए याचिका निस्तारित कर दी है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने ग्राम प्रधान के मार्फत ग्राम शिक्षा समिति की जनहित याचिका पर दिया.
बेसिक स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षक की नियुक्ति मामले में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट ने किया इनकार - इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के स्कूलों में अंग्रेजी अध्यापकों की भर्ती पूरी करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट
राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षक की नियुक्ति का फैसला लिया और चयन प्रक्रिया भी शुरू की. कई स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षक की नियुक्ति भी की गई है, लेकिन तमाम चिह्नित स्कूलों में अभी अंग्रेजी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकी. सरकारी योजना पर अमल नहीं किया जा रहा है. प्रयागराज जिले में प्रक्रिया अधूरी है.