प्रयागराज:रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खां, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा व बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. गौरतलब है कि फर्जी प्रमाण पत्र मामले में रामपुर जिला अदालत में मुकदमा चल रहा है. दरअसल राजनीतिक दल के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम खां पर स्वार से विधायक बनने के लिए फर्जी जन्मतिथि तैयार कराने का आरोप लगाया है. पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए एसीजेएम रामपुर ने आरोपियों को सम्मन जारी कर हाजिर होने का आदेश दिया है. वहीं मुकदमे की कार्रवाई और चार्जशीट को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने मोहम्मद आजम खां व दो अन्य की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा है कि चार्जशीट से प्रथम दृष्ट्या आपराधिक मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार मौजूद है. ऐसे में मुकदमे को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध की प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार है. वहीं चार्जशीट से प्रथम दृष्ट्या आपराधिक केस बनता हो तो आरोप के साक्ष्य पर मुकदमे के विचारण के समय विचार किया जायेगा. प्रथम दृष्ट्या अपराध कारित हो रहा हो तो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती. कोर्ट के इस फैसले से आजम खां के परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है.