प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीडीए और नगर निगम के रहते शहर के विकास और सुन्दरीकरण के लिए प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड की सेवा लेने के औचित्य पर सवाल उठाया है और जानकारी मांगी है. कोर्ट ने कहा कि जब प्राधिकरण व नगर निगम है तो स्मार्ट सिटी लिमिटेड से शौचालय बनवाना समझ से परे है. कोर्ट ने कहा कि क्या शहर में विभिन्न स्थल पर बन रहे शौचालय पीडीए के मास्टर प्लान के अनुसार बनाये जा रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि शौचालय छोटे बने. शहर का सुन्दरीकरण हो न कि सुन्दरता नष्ट कर दी जाए.
कोर्ट ने सड़कों पर पुलिस की तैनाती के दिए निर्देश
कोविड मामले में कायम जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने सडकों पर पुलिस तैनात न करने पर कड़ी फटकार लगाई. अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने शहर की पांच सडकों पर पुलिस की तैनाती की जानकारी दी. कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा व शुभम द्विवेदी को क्रास चेक कर रिपोर्ट देने को कहा है.
कोर्ट ने कोरोना प्रभावित अन्य जिलों जैसे गौतमबुद्ध नगर व मेरठ में भी संक्रमण नियंत्रण के लिए सडकों पर पुलिस की तैनाती की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि चालान के पैसे का इस्तेमाल कोविड संक्रमण नियंत्रण के लिए किया जाय.