प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल पुलिस में तैनात इंस्पेक्टर को डिप्टी एसपी बनाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने एडीशनल चीफ सेक्रेट्री होम के आदेश को रद्द करते हुए यह निर्णय दिया है. एसीएस होम की तरफ से इंस्पेक्टर के प्रमोशन का आदेश सील बंद लिफाफे में रख दिया गया था और उसे डिप्टी एसपी नहीं बनाया गया था. एसीएस होम के आदेश के खिलाफ दायर इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं.
गौरतलब है कि यह आदेश जस्टिस नीरज तिवारी ने इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है. याची इंस्पेक्टर वर्तमान में फतेहगढ़/फर्रुखाबाद में तैनात है. याचिका दाखिल कर एसीएस होम के 12 अगस्त 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी. इसमें मांग की गई थी कि इस आदेश को रद्द करके याची इंस्पेक्टर को 28 मई 1997 और 9 जनवरी 2018 के शासनादेशों के क्रम में उसे डिप्टी एसपी बनाया जाए और उसके सीलबंद लिफाफे को खुलवाया जाए. इंस्पेक्टर के प्रमोशन को जौनपुर में तैनाती के दौरान दर्ज एक 302 के मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल होने के आधार पर इनकार किया गया था. याची के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 217, 218, 20, और 120 बी के तहत चार्जशीट दाखिल हुई थी.