उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य बंदी रक्षकों के अधिक वेतन भुगतान वसूली पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य बंदी रक्षकों के वेतन के पुनर्निर्धारण के बारे में अधिक वेतन भुगतान की वसूली आदेश पर रोक लगा दी है. इस मामले में राज्य सरकार से दो हफ्ते में जानकारी मांगी है.

etv bharat
हाईकोर्ट.

By

Published : Sep 19, 2020, 4:39 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य बंदी रक्षकों के वेतन के पुनर्निर्धारण के बारे में अधिक वेतन भुगतान की वसूली आदेश पर रोक लगा दी है. इस मामले में राज्य सरकार से दो हफ्ते में जानकारी मांगी है. याचिका की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुशील कुमार दीक्षित सहित 8 याचिकाओं पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने बहस की. इनका कहना है कि याची के वेतन के पुनर्निर्धारण के बाद पता चला कि अधिक वेतन भुगतान किया जा रहा था. इसमें याची की कोई भूमिका नहीं है. विभाग की लापरवाही से ऐसा किया गया है. याचियों को सुनवाई का मौका दिए बगैर उनसे भुगतान किए गए अधिक वेतन की एक पक्षीय वसूली कार्यवाही की जा रही है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details