प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले दो सप्ताह यानि 6 अप्रैल 2020 तक वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या सरकारी संस्थाओं द्वारा किसी प्रकार की वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि कोई भी नीलामी प्रक्रिया इस दौरान नहीं होगी. किसी के भी मकान का ध्वस्तीकरण नहीं होगा. किसी को भी उसके मकान से बेदखल नहीं किया जाएगा.
कोर्ट ने कहा है कि जिला प्रशासन एवं अर्ध न्यायिक संस्था किसी भी अधिकारी को पेशी के लिए तलब नहीं करेंगी. कोर्ट ने यह कदम कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने दर्पन साहू की बैंक वसूली के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.