प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को रेलवे झांसी मंडल के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर (Chief Project Manager of Railway Jhansi Division) पर एक करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया है. यह हर्जाना 2014 से कोर्ट को गुमराह करने व याची को परेशान करने के लिए लगाया गया है. कोर्ट ने रेलवे झांसी मंडल को कानूनी प्रक्रिया अपनाए बगैर जबरन कब्जा की गई कृषि भूमि का नए सिरे से ब्याज सहित मुआवजा तय करने का निर्देश दिया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे झांसी मंडल के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर कंस्ट्रक्शन डिवीजन याची के नाम से एक करोड़ के डिमांड ड्राफ्ट के साथ व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें. इस आदेश का पालन नहीं किए जाने पर रेलवे के संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने पर प्रतिकूल आदेश किया जाएगा. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने महोबा के चंदन चांदपुर गांव निवासी चिरंजी लाल की याचिका पर दिया.