प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन फार्म भरने में हुई गलती को मानवीय भूल मानने से इनकार कर दिया है. साथ ही इस गलती को सुधारने की अनुमति की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसी गलतियों को सुधारने की अनुमति दी गई तो इसका दुरुपयोग किया जाएगा. अभ्यर्थी गलती का लाभ उठाएंगे और पकड़े जाने पर मानवीय भूल कहकर गलती से पल्ला झाड़ लेंगे.
कोर्ट ने कहा कि जिसने गलती की है उसे उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने आशुतोष कुमार श्रीवास्तव और 60 अन्य की याचिका पर दिया है. याची अधिवक्ता सीमान्त सिंह का कहना था कि याचियों ने ऑनलाइन फार्म भरने में बी. एड के पूर्णांक और प्राप्तांक भरने में गलती की है. याची भर्ती परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं. कम्प्यूटर ऑपरेटरों की गलती मानवीय भूल है, जिसे दुरुस्त करने की अनुमति दी जाय.